महिला प्रोफेसर बच्चे की देखभाल के लिए दो साल तक ले सकती हैं छुट्टी, यूजीसी रेग्यूलेशन 2025 शिक्षण संस्थान छुट्टी देने में नहीं कर सकेंगे आनाकानी

महिला प्रोफेसर बच्चे की देखभाल के लिए दो साल तक ले सकती हैं छुट्टी,  यूजीसी रेग्यूलेशन 2025 शिक्षण संस्थान छुट्टी देने में नहीं कर सकेंगे आनाकानी



नई दिल्ली। महिला प्रोफेसर अब बच्चे की देखभाल के लिए दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं। उच्च शिक्षण संस्थान छुट्टी देने में आनाकानी नहीं कर सकेंगे।

उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने चाइल्ड केयर के प्रावधान को यूजीसी रेग्यूलेशन 2025 में शामिल किया है। यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें डीबार का भी प्रावधान है।



वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, उच्च शिक्षण संस्थानों में अक्सर महिला प्रोफेसर को चाइल्ड केयर के लिए छुट्टी लेने में दिक्कत होती थीं। संस्थान इस तरह की छुटटी देने में आनाकानी करते थे। कई बार महिला प्रोफेसर इस मुद्दे पर शिकायत करती थीं, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए यूजीसी ने इसे नए नियमों में शामिल किया है।



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